AAP विधायक सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

punjabkesari.in Tuesday, May 07, 2019 - 01:39 PM (IST)

नई दिल्ली: घरेलू हिंसा के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि भारती और उनकी पत्नी लिपिका प्रसन्नता पूर्वक साथ रह रहे हैं। उन्होंने इसी तथ्य के आधार पर आपराधिक मामला निरस्त करने का भारती का अनुरोध स्वीकार कर लिया। 

भारती की पत्नी ने दर्ज कराई कराई थी शिकायत
अदालत ने यह भी पाया कि प्राथमिकी निरस्त करने को लेकर महिला को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे पूर्व, अदालत ने लिपिका को घरेलू हिंसा के मामले में भारती की जमानत रद्द करने के लिए दायर आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी। अदालत को बताया गया कि वैवाहिक संबंध से जुड़े विवादों का निपटारा कर लिया गया है। भारती की पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग में दस जून, 2015 में दायर शिकायत और नौ सितम्बर, 2015 को पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में अपने पति पर घरेलू हिंसा करने और उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था। 
 


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Anil dev

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