Aadhar card update: 1 अक्टूबर से बदल रहा है आधार कार्ड का ये नियम, यहां चेक करें बदलावों की पूरी लिस्ट

punjabkesari.in Monday, Sep 29, 2025 - 02:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क: आधार कार्ड धारकों के लिए अहम खबर है। UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट के नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना अब जरुरी होगा। वहीं बच्चों और किशोरों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट का नियम भी बदल गया है।

1. 1 अक्टूबर से आधार अपडेट अनिवार्य

UIDAI के CEO भुवनेश्वर कुमार ने निर्देश दिए हैं कि 10 साल से पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या उससे ज्यादा पुराना हो गया है, तो 1 अक्टूबर 2025 से इसे अपडेट कराना जरूरी होगा। अपडेट नहीं कराने पर कई सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। आधार अपडेट करने के लिए लोग UIDAI की वेबसाइट (uidai.gov.in) या mAadhaar ऐप के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी आधार संपर्क केंद्र पर जाकर 50 रुपये बायोमेट्रिक और 30 रुपये डेमोग्राफिक अपडेशन फीस देकर आधार अपडेट किया जा सकता है।

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2. बच्चों और किशोरों के लिए फ्री अपडेट

1अक्टूबर 2025 से 5 से 7 साल के बच्चे और 15 से 17 साल के किशोर बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई फीस नहीं देंगे। बच्चों का आधार अपडेट करवाना जरुरी होगा। वहीं अपडेशन न कराने पर आधार कार्ड अवैध हो सकता है।

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3. पिता या पति का नाम हटाया गया

15 अगस्त 2025 से 18 साल और उससे अधिक उम्र के आधार कार्ड पर पिता या पति का नाम कार्ड पर नहीं दिखेगा। नाम अब UIDAI के इंटरनल रिकॉर्ड में ही सुरक्षित रहेगा।

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4. Date of Birth का फॉर्मेट भी बदला

अब नए आधार कार्ड पर पूरा जन्म दिनांक नहीं, सिर्फ जन्म वर्ष ही दिखाई देगा। इससे यह फायदा होगा कि आपका पर्सनल डाटा सेफ रहेगा और डाटा लीक होने का खतरा कम होगा।

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5. केयर ऑफ कॉलर हटाया गया

अब आधार कार्ड में केवल नाम, उम्र और पता ही दिखेगा। “Care of” कॉलम हटा दिया गया है। 

1 अक्टूबर से आधार कार्ड में पता अपडेट करने के लिए:

  • बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल जरुरी होगा
  • अन्य अपडेट्स के लिए PAN कार्ड, Voter ID या Birth Certificate जरूरी
  • प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी
  • UIDAI ऐप या वेबसाइट पर रिक्वेस्ट सबमिट कर नजदीकी सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराया जा सकेगा

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News Editor

Radhika

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