पहलगाम: 70 वर्षीय पर्यटक से होटल में दुष्कर्म, कोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका

punjabkesari.in Monday, Jun 30, 2025 - 01:52 PM (IST)

नेशनल डेस्क : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले की एक अदालत ने 70 वर्षीय महिला पर्यटक से बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले को समाज में बढ़ती नैतिक गिरावट और मानसिक विकृति का चिंताजनक संकेत बताया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम का है। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र की एक 70 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ पहलगाम के एक होटल में ठहरी हुई थी। इसी दौरान, एक स्थानीय व्यक्ति ने कथित तौर पर होटल के कमरे में घुसकर महिला के साथ बलात्कार किया।

कैसे हुई वारदात?

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी ने महिला के कमरे में उस वक्त जबरन प्रवेश किया जब वह अकेली थी। उसने महिला का मुंह कंबल से बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस हमले में महिला को गंभीर चोटें आईं। चोटें इतनी गंभीर थी कि वह कई दिनों तक बैठने और चलने-फिरने में असमर्थ रही। वारदात के बाद आरोपी खिड़की से भाग निकला।

आरोपी की दलील

आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया कि उसे पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है, क्योंकि किसी से उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। उसने यह भी कहा कि उसकी पहचान परेड नहीं कराई गई और वह जांच में सहयोग कर रहा है। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को नकारते हुए कहा कि जांच अभी जारी है और केस डायरी से साफ है कि वारदात अत्यंत नृशंस थी।

अदालत का फैसला

अनंतनाग के प्रधान सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने आरोपी जुबैर अहमद की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि: 'यह घटना समाज में व्याप्त नैतिक पतन और विकृत मानसिकता को दर्शाती है। अदालत को आरोपी की याचिका और उसके वकील की दलीलों में कोई ऐसा आधार नहीं दिखा जो न्यायिक विवेक को प्रभावित करे।' अदालत ने आगे कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और पीड़िता का बयान यह स्पष्ट करते हैं कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।

न्यायाधीश की भावुक टिप्पणी

जज ताहिर रैना ने कहा: 'यह दुर्भाग्य है कि एक बुजुर्ग महिला, जो कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने आई थी, उसे इस तरह की भयावह घटना झेलनी पड़ी। यही वह अनुभव है जो वह अपने साथ जीवनभर के लिए पहलगाम से लेकर जाएगी।'

 


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Content Editor

Mehak

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