मां के हक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा 3 महीने का बच्चा, जज को भी लेना पड़ गया एक्शन!

punjabkesari.in Friday, May 06, 2022 - 11:26 AM (IST)

नई दिल्ली:  दिल्ली हाई कोर्ट में एक 3 महीने के बच्चे ने मदद की गुहार लगाई है।दरअसल, नई दिल्ली नगर समिति (NDMC) में काम करने वाली एक महिला को मैटरनिटी लीव न मिलने पर उसके 3 महीनें के बच्चे की तरफ से एक याचिका दायर की गई। 
 

बच्चे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि नई दिल्ली नगर समिति ने नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की मां को मैटरनिटी लीव देने से इंकार कर दिया।  वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने एनडीएमसी से इस बारे में दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
 

 एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ती नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि यह मामले की अर्जेंसी है। हर दिन एक छोटा बच्चा मां की देखभाल से वंचित है लेकिन एनडीएमसी का जवाब न आना निराशाजनक है।  पीठ ने एनडीएमसी पर 25  हजार रुपए का जुर्माना लगाते सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी है।


वहीं दूसरी तरफ, एनडीएमसी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी सेवारत महिलाओं को सिर्फ दो बच्चों तक ही 180 दिनों का मैटरनिटी लीव  दी जा सकती है लेकिन तीसरा बच्चा होने की वजह से उन्हें ये छुट्टी नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन है।


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Content Writer

Anu Malhotra

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