SC ने कहा- कर्नाटक के 17 विधायकों की अयोग्यता बरकरार, पर लड़ सकेंगे चुनाव

punjabkesari.in Wednesday, Nov 13, 2019 - 01:50 PM (IST)

नई दिल्लीः कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता अनिश्चितकाल तक नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के तत्कालीन विधानसभा स्पीकर का फैसला सही और कायम रहेगा लेकिन विधायकों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस एन. वी. रमण, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि उपचुनाव जीतने पर ये विधायक मंत्री बन सकते हैं या सार्वजनिक कार्यालय का प्रभार संभाल सकते हैं।

 

न्यायालय ने इन विधायकों के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के कदम पर नाखुशी भी जाहिर की। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि उसका फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है और यह अध्यक्ष के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधायकों का उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।

PunjabKesari

बता दें कि 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली हुई 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर के द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सभी विधायक पहले हाईकोर्ट गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। इस लंबे ड्रामे के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई थी।

PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Seema Sharma

Recommended News

Related News