बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीएम-केयर्स कोष के लिए दान संग्रहण की अनुमति
punjabkesari.in Monday, Apr 06, 2020 - 09:40 PM (IST)
मुंबई, छह अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीएम-केयर्स कोष के लिए लोगों से दान संग्रह करने की अनुमति मिल गयी है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम - केयर्स) को कोरोना वायरस संकट में राहत सहायता के लिए बनाया गया है।
बैंक ने एक बयान में कहा कि लोग नकद, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक और डिमांड ड्राफ्ट से अपना दान जमा करा सकते हैं।
बयान के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक निश्चित बचत खाते में लोग इलेक्ट्रॉनिक तौर पर धन अंतरण करके भी दान दे सकते हैं।
इस कोष में दिए जाने वाले दान को आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
बैंक ने एक बयान में कहा कि लोग नकद, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक और डिमांड ड्राफ्ट से अपना दान जमा करा सकते हैं।
बयान के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक निश्चित बचत खाते में लोग इलेक्ट्रॉनिक तौर पर धन अंतरण करके भी दान दे सकते हैं।
इस कोष में दिए जाने वाले दान को आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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