श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड को हाईकोर्ट का आदेश, मांगी 10 साल में मिली दान की जानकारी

punjabkesari.in Tuesday, Dec 12, 2017 - 04:10 PM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व इसके पदाधिकारियों को श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन के लिए समय-समय पर नामांकित हुए व्यक्तियों की जानकारी पेश करने को कहा है। राममूर्ति और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने आदेश दिए हैं कि जारी निर्देशों के जवाब में एफिडेविट दायर करें जिसमें बताए कि बोर्ड के लिए नामांकित हुए व्यक्तियों के चयन के तरीके की जानकारी दी जाए। 

एफिडेविट में ऐसे व्यक्तियों की योज्ञता व इन्हें रखे जाने के संबंध में शार्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दें। इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को यह भी आदेश दिए हैं कि यह भी जानकारी दें कि माता मनसा देवी में चढऩे वाले दान का कितना हिस्सा बोर्ड के लिए नामांकित व्यक्तियों की सैलरी/मानदेय, गाडिय़ों और अन्य सामग्री पर खर्च हुआ। वहीं हाईकोर्ट ने पिछले 10 वर्षो में दिए गए दान की प्रतिवर्ष के हिसाब से जानकारी मांगी है। इसके अलावा नामांकित मेंबर्स के साथ जुड़े बोर्ड के कर्मियों की जानकारी भी तलब की गई है। दायर याचिका में लगाए गए आरोपों के सिलसिले में हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News