चैक का नहीं किया भुगतान, अब केनरा बैंक देगा मुआवजा

punjabkesari.in Thursday, Jan 18, 2018 - 10:31 AM (IST)

हिसार : उपभोक्ता को नोटिस दिए बिना क्रैडिट अकाऊंट की सीमा 10 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दी गई। कस्टमर द्वारा एक साल पहले जारी किए गए 28,000 रुपए के चैक का भुगतान नहीं किया था। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने केनरा बैंक को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
इंदिरा कॉलोनी निवासी सतपाल कामरा ने 16 मार्च 2017 को केनरा बैंक की अर्बन एस्टेट स्थित शाखा के प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और मुख्य प्रबंध निदेशक के खिलाफ  जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दायर किया था। इसमें कहा गया कि वह राजगुरु मार्कीट स्थित गांधी मार्कीट में कृष्णा टॉयज के नाम से खिलौने की दुकान करते हैं। उन्होंने बैंक में 10 लाख रुपए की लिमिट का क्रैडिट खाता लिया हुआ है। गत 18 नवम्बर 2016 को उन्होंने स्वीट गल्र्स कलैक्शन के नाम पर 28,000 रुपए का चैक जारी किया। 19 नवम्बर को यह चैक वापस लौटा दिया।

इस पर जब शाखा प्रबंधक से संपर्क  किया गया तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद 23 नवम्बर 2016 को 23,000 रुपए का चैक जारी किया जिसे डिस ऑनर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चैक डिस ऑनर होने के कारण मार्कीट में उनकी साख गिरी। वहीं बैंक ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने सतपाल कामरा की लिमिट 10 लाख से घटाकर 5 लाख रुपए कर दी थी लेकिन वे इसके लिए कारण व नोटिस उपलब्ध नहीं करवा पाए।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए सेवा में कोताही पाया और बैंक को आदेश दिया कि वह 30 दिन के अंदर शिकायतकत्र्ता को 10,000 रुपए मुआवजा दे। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News