पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता पर नया संकट, विदेशी पत्रकारों के लिए सूचना मंत्रालय का NOC नियम हुआ जरुरी

punjabkesari.in Friday, Aug 07, 2026 - 03:52 PM (IST)

नेशनल डेस्क: CPJ द्वारा देखी गई इन गाइडलाइंस के तहत, विदेशी मीडिया संगठनों (सोशल मीडिया और वेब-आधारित प्लेटफॉर्म सहित) के लिए काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय और पाकिस्तानी पत्रकारों को ऑफिशियल असाइनमेंट, खासकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर काम करने के लिए" सूचना मंत्रालय से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) लेना ज़रूरी है। CPJ के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान प्रतिनिधि वलीउल्लाह रहमानी ने कहा कि विदेशी मीडिया सुविधा गाइडलाइंस पाकिस्तानी अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज को और सीमित करने, पत्रकारों को पाकिस्तान के तीन मुख्य शहरों के बाहर आज़ादी से रिपोर्टिंग करने से रोकने और उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार बनाने का रास्ता खोलती हैं। ये गाइडलाइंस पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी पर एक और ज़बरदस्त चोट हैं, जहाँ पत्रकार पहले से ही कड़ी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, खासकर वे जो पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में अशांति पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

ये पाँच पन्नों की गाइडलाइंस सरकार द्वारा कश्मीर में चुनावों और विरोध प्रदर्शनों पर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की आलोचना करने और अल जज़ीरा पर "येलो जर्नलिज़्म" (सनसनीखेज रिपोर्टिंग) में शामिल होने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद जारी की गईं। अल जज़ीरा की वेबसाइट तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया गया है।गाइडलाइंस के अनुसार, अधिकारी पाकिस्तान की विचारधारा, संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ़ काम करने पर पत्रकारों या मीडिया आउटलेट्स की मान्यता (एक्रेडिटेशन) को निलंबित या रद्द कर सकते हैं।

अधिकारियों ने कश्मीर में चुनावी सुधार की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शनों की कवरेज पर रोक लगा दी है, जब अंतरराष्ट्रीय आउटलेट्स ने प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प के दौरान पुलिस की बर्बरता की रिपोर्ट की थी और मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का कहना है कि 27 जुलाई को शुरू हुए मतदान से पहले कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई।

पत्रकार सैयद फरहाद अली शाह ने बिना किसी आरोप के एक महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखे जाने के बाद 28 जुलाई को भूख हड़ताल शुरू की, जबकि पत्रकार राजी ताहिर और मुहम्मद सैफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि पुलिस ने उन्हें 1 अगस्त को हिरासत में लिया था। इन तीनों ने अशांति को कवर किया था।गाइडलाइंस में यह भी ज़रूरी है कि सभी विदेशी मीडिया आउटलेट और उनके साथ काम करने वाले लोग सूत्रों से लेकर स्थानीय फिक्सर तक सूचना मंत्रालय के साथ पंजीकरण करें और अलग से मीडिया मान्यता प्राप्त करें। कश्मीर सीमा के पास स्थित उत्तर-पूर्वी शहरों एबटाबाद या मूरी की यात्रा करने वाले विदेशी पत्रकारों को भी "मनोरंजन के उद्देश्यों" के लिए NOC लेना ज़रूरी है। सूचना मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए CPJ के ईमेल अनुरोध का जवाब नहीं दिया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Radhika

Related News