इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 9 मई हिंसा के 8 केसों में मिली जमानत
punjabkesari.in Thursday, Aug 21, 2025 - 05:50 PM (IST)

Islamabad: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के संस्थापक इमरान खान** को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 9 मई 2023 के दंगों से जुड़े आठ मामलों में उन्हें जमानत दे दी है। यह फैसला न सिर्फ इमरान खान के लिए व्यक्तिगत जीत है बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव ला सकता है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को राहत देने से इनकार कर दिया था। नई पीठ का गठन दिन में ही किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति हसन अजहर रिज़वी को शामिल किया गया।
सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से दो बड़े सवाल किए
- 1. क्या जमानत पर अंतिम निर्णय दिया जा सकता है?
- 2. क्या संगति का सिद्धांत लागू होता है, जबकि इसी तरह के मामलों में पीटीआई नेताओं को पहले जमानत मिल चुकी है?
अभियोजन पक्ष के विशेष वकील जुल्फिकार नक़वी ने दलील दी कि जमानत आदेश अंतरिम होते हैं और मुकदमे की कार्यवाही पर असर नहीं डालते। उन्होंने 1996 से 2024 तक के कई उदाहरण भी पेश किए। लेकिन अदालत ने यह देखा कि इससे पहले भी साजिश के आरोपों के बावजूद नेताओं को जमानत दी गई थी, जैसे पीटीआई नेता इजाज़ चौधरी का मामला। अंततः अदालत ने खान की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं।
यह फैसला इमरान खान के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद 9 मई को पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। हालांकि, इमरान खान को पूरी आज़ादी नहीं मिली है। वे अभी भी तोशाखाना (सरकारी गिफ्ट) मामले में अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और वर्तमान में 19 करोड़ पाउंड भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं।