बड़ी खबर : 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया! इस देश के सरकार ने उठाया बड़ा कदम

punjabkesari.in Monday, Nov 10, 2025 - 02:43 PM (IST)

इंटरनेशनल डेस्क: आस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके अनुसार अब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने साफ किया है कि यह कानून बच्चों की मानसिक सेहत और उनके विकास को सुरक्षित रखने के लिए काफी जरुरी है। यह नया नियम दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा।

क्या है नया कानून?

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 'ऑनलाइन सेफ्टी एमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024' पेश किया है। इस कानून के तहत 16 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया का उपयोग करना गैरकानूनी होगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन सभी अकाउंट्स को बंद करना होगा, जिनके यूजर की उम्र 16 साल से कम है। सरकार का कहना है कि यह कानून बच्चों को इंटरनेट पर बढ़ते खतरों, जैसे ऑनलाइन लत, चिंता और नींद की समस्याओं से बचाने के लिए लाया गया है।


PunjabKesari

किन प्लेटफॉर्म्स पर लगेगा बैन?

सरकार ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध लगभग सभी बड़े और लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं:

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Snapchat
  • X (पूर्व में Twitter)
  • YouTube
  • Reddit
  • Kick

इन प्लेटफॉर्म्स को अब सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना होगा ताकि उम्र सीमा से कम के यूजर नया अकाउंट न बना सकें और न ही कोई पुराना अकाउंट चला सकें। इसका उल्लंघन करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

PunjabKesari

पीएम अल्बनीज का बयान

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, "यह कदम हमारे बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए है। डिजिटल दुनिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य या उनके विकास की कीमत पर नहीं चल सकती।" उन्होंने जोर दिया कि इंटरनेट बच्चों के लिए शिक्षा और मनोरंजन का साधन बना रहे, न कि उनकी सेहत के लिए खतरा।

कब से लागू होगा नियम?

यह नया कानून 10 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसके बाद, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के यूजर को अपनी सेवाएं नहीं दे सकेगा। प्लेटफॉर्म्स को उम्र की पहचान और सत्यापन के लिए नई तकनीकें अपनानी होंगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Radhika

Related News