उत्तर प्रदेश के निजी स्कूल नहीं करेंगे आरटीई के तहत दाखिले

punjabkesari.in Monday, Mar 18, 2019 - 06:34 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों के संगठन ‘‘अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन’’ ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत गरीब परिवारों के और बच्चों को दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने सोमवार को यहां कहा कि राज्य सरकार ने छह साल से आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं की है।

इसलिये निजी स्कूल 2019-2020 के शैक्षणिक सत्र में इस कानून के तहत किसी छात्र को दाखिला नहीं देंगे। अग्रवाल ने हालांकि यह कहा कि जिन बच्चों का पहले आरटीई कानून के तहत दाखिला हुआ है उन्हें स्कूलों से निकाला नहीं जायेगा। उन्होंने बताया कि कुछ स्कूलों को सरकार ने प्रति छात्र 450 रुपये का भुगतान किया है जो आरटीई कानून और 2012 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। 


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