UPTET 2018: उर्दू का एक प्रश्न गलत माना, सबको समान अंक देने के निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Dec 19, 2018 - 12:12 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी 2018 में उर्दू के एक प्रश्न को गलत मानते हुए इसका अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बी सीरीज की बुकलेट में प्रश्न संख्या 75 पर विशेषज्ञ की राय जानने के बाद यह आदेश दिया है। सी सीरीज के प्रश्न संख्या 66 पर अभी विशेषज्ञ की राय नहीं मिल पाई है।

 

कोर्ट ने फिर से राय लेकर अवगत कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई होगी। हिमांशु गंगवार सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक कोर्ट के निर्देशानुसार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उर्दू के प्रश्नों पर विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत की।

 

इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट प्रश्न संख्या 75 के अंक सभी को वितरित करने पर सहमत थी। कोर्ट ने प्रश्न संख्या 66 पर संस्कृत विभाग के प्रो. रामसेवक दुबे की राय लेने के लिए कहा था। इस प्रश्न पर अभी राय नहीं ली जा सकी है। इस पर कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। 


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Sonia Goswami

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