अब बगैर नीट दिए विदेश में पढ़ सकेंगे छात्र

punjabkesari.in Saturday, Sep 29, 2018 - 10:31 AM (IST)

नई दिल्ली : विदेश में बिना नीट के दाखिला लेने की एमसीआई द्वारा अनुमति न देने पर छात्रों की ओर से वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बगैर नीट पास किए छात्र-छात्राओं को विदेश में दाखिला लेने पर रोक लगा दी गई थी।

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विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए अब छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) पास करना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला पीठ ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को आदेश दिया कि विदेश में दाखिला लेने वाले छात्रों को राहत दी जाए। उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हाईकोर्ट में छात्रा पारुल भटनागर, अमृता शंकर व शाहुल हमीद ने याचिका दायर की थी। 

याचिका में मार्च 2018 में एमसीआई द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने वालों के लिए नीट पास करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता पारुल ने वर्ष 2017 व 2018 में नीट परीक्षा दी थी। वर्ष 2017 में वह पास हुई थीं, जबकि 2018 में फेल हो गई थीं। 2018 में विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए उन्होंने एमसीआई से अनुमति मांगी तो यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि बगैर नीट पास किए वह विदेश में एमबीबीएस में दाखिला नहीं ले सकतीं। 


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pooja

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