P.G. मैडीकल कोर्सेज में दाखिले को लेकर नोटीफिकेशन रद्द

punjabkesari.in Thursday, Apr 27, 2017 - 09:44 AM (IST)

चंडीगढ़ : पोस्ट ग्रैजुएट मैडीकल कोर्स में दाखिले को लेकर पंजाब सरकार की पॉलिसी को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 29 मार्च, 2017 के नोटीफिकेशन को रद्द कर दिया है। इसे गैर-कानूनी व एम.सी.आई. (मैडीकल काऊंसिल ऑफ इंडिया) रैगुलेशंस के प्रावधान का उल्लंघन बताया गया है। संबंधित प्रावधानों के तहत गवर्नमैंट/पब्लिक अथॉरिटी के तहत सेवाएं देने वाले सभी डाक्टर्स को उनके प्रत्येक वर्ष के अनुभव/पिछड़े व दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने को लेकर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन अंक दिए जाने चाहिएं जो 3 वर्षों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत हैं। हालांकि पंजाब सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ये प्रोत्साहन अंक केवल पी.सी.एम.एस. मैडीकल/डैंटल डॉक्टर्ज के लिए थे। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी इससे वंचित थे।

संबंधित नोटीफिकेशन निजी संस्थानों में पी.जी. मैडीकल कोर्सेज में ये प्रोत्साहन अंक नहीं प्रदान करता था और सिर्फ गवर्नमैंट मैडीकल/डैंटल कालेज पटियाला, अमृतसर और जी.जी.एस. मैडीकल कालेज फरीदकोट तक ही सीमित था। यह नोटीफिकेशन निजी संस्थानों में पी.जी. मैडीकल कोर्सेज में दाखिला लेने वाले डाक्टर्ज को प्रोत्साहन अंक दिए जाने पर चुप था। हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सेज में दाखिले को लेकर पंजाब सरकार को मैरिट लिस्ट पुन: तैयार करने के आदेश दिए हैं। कहा गया है कि दुर्गम और पिछड़े इलाकों में रूरल मैडीकल ऑफिसर्ज को लाभ पहुंचाने की दिशा में यह करने को कहा गया है जो पंजाब पंचायती राज डिपार्टमैंट के तहत कार्यरत हैं। 


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