नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Oct 31, 2017 - 05:14 PM (IST)

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया।  उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एवं अन्य की ओर से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग संबंधी याचिका को मंजूर करते हुए नियोजित शिक्षकों को अन्य नियमित शिक्षकों की तरह ही समान वेतन देने का आदेश दिया।

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान संघ की ओर से कहा गया कि 2006 के बाद करीब चार बार नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुयी और इस प्रक्रिया में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चार लाख शिक्षक नियुक्त किये गये लेकिन इन शिक्षकों का वेतन नियमित शिक्षकों से कम है। संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाना चाहिए ।
 


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