‘स्कूल अपने स्टाफ को दें आईसीसी की जानकारी’
punjabkesari.in Thursday, Apr 11, 2019 - 10:14 AM (IST)
नई दिल्ली (नवोदय टाइम्स): शिक्षा निदेशालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीणन (निवारण, प्रतिषेध) अधिनियम 2013 के तहत गठित आईसीसी की जानकारी स्कूल स्टॉफ के सदस्यों को दी जाए।
यह जानकारी स्कूलों में प्रमुख जगहों जैसे मुख्य गेट, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर और नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। अगर बीते साल बनाई गई इंटरनल कम्लेंट्स कमेटी में किसी ने शिकायत की है। तो पीड़ित वेबसाइट पर जाकर केस की प्रोसीडिंग्स देख सकता है। शिक्षा निदेशालय भी लगातार ऐसे मामलों के जल्द निस्तारण पर नजर बनाए हुए है। ऐसे मामलों को रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट के ऑनलाइन कम्लेंट्स अगेंस्ट सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्कप्लेस लिंक पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। नया सत्र शुरू होने पर निदेशालय ने सभी स्कूलों को इस निर्देश पर अमल करने को कहा है।
यह होती है आईसीसी
बता दें बीते वर्ष दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को यौन उत्पीडऩ की शिकायतों से निपटने के लिए आतंरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। आईसीसी में पीठासीन अधिकारी सहित चार सदस्य होते हैं। नियमानुसार आईसीसी समिति की पीठासीन अधिकारी स्कूल में वरिष्ठ स्तर पर नियुक्त एक महिला होती है। इसके अलावा इस कमेटी में आधी सदस्य महिलाएं होती हैं तथा एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से रखा जाता है जो यौन उत्पीड़न के मुद्दों से अवगत होता है।