‘10 दिन में एमसीडी शिक्षकों को बकाया वेतन दें’

punjabkesari.in Thursday, Aug 30, 2018 - 05:25 PM (IST)

नई दिल्ली: एमसीडी के शिक्षकों को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर इन सभी शिक्षकों को 10 दिन में तनख्वाह नहीं दी गई तो चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी अगली तारीख पर खुद कोर्ट में पेश हों। 

कोर्ट ने अगले महीने 10 सितम्बर से पहले सभी एमसीडी के शिक्षकों को अब तक का वेतन देने का निर्देश एमसीडी को दिया है और साथ ही दिल्ली सरकार को उससे पहले एमसीडी को फंड ट्रांसफर करने को कहा है। 

एमसीडी शिक्षकों को मई के महीने से सैलरी नहीं मिलने पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में इसी साल अप्रैल में अपना जजमेंट दे चुका है कि एमसीडी के सभी शिक्षकों को फोर्थ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हर महीने उनकी सैलरी महीने के आखिर में दी जाएगी फिर कोर्ट के इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने साफ-साफ लफ्जों में दिल्ली सरकार को कहा कि अगर आपने हमारे अप्रैल 2018 के आदेश का पालन नहीं करते हुए 10 दिन के भीतर सैलरी नहीं दी तो आपके खिलाफ अवमानना की कारवाई की जाएगी। दरअसल, एमसीडी कर्मचारियों और शिक्षकों को समय पर तनख्वाह न मिलने को लेकर पहले भी कई याचिका लगाई जा चुकी हैं जिनका वक्त-वक्त पर कोर्ट निपटारा कर चुकी है। हाल ही में कोर्ट ने अप्रैल में भी एक विस्तृत जजमेंट देते हुए साफ कर दिया था कि दिल्ली सरकार को एमसीडी को वो पूरा फंड देना होगा जिससे वह समय पर एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकें। 


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pooja

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