कई स्कूल मांग रहे 6 महीने की फीस, उलझे पैरंट्स

punjabkesari.in Monday, Feb 11, 2019 - 02:55 PM (IST)

नई दिल्लीः नर्सरी एडमिशन पर अब पैरंट्स फीस को लेकर उलझ गए हैं। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन पैरंट्स उलझन में हैं कि फीस कब तक दें। क्या एडमिशन कैंसल करने पर फीस पूरी वापस होगी। ज्यादातर स्कूलों ने पैरंट्स को ऐडमिशन फीस देकर सीट पक्की करने के लिए कुछ ही दिन का समय दिया था। कई स्कूल तो 3 तो कुछ ने 6 महीने की फीस मांगी है। अब पैरंट्स डर में हैं कि क्या कैंसिलेशन की स्थिति में उनके पूरे पैसे वापस होंगे? 

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ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों की फीस रिफंड पॉलिसी साफ नहीं है। रेकॉर्ड देखें तो कई स्कूल एक बार ली गई फीस वापस नहीं करते हैं, जबकि नियम के हिसाब से अगर ऐडमिशन कैंसल कराया जाता है, तो सिर्फ 200 रुपये ही ऐडमिशन फीस काटी जाएगी। 

 

5 से 12 फरवरी तक पैरंट्स पहली लिस्ट से जुड़ी शिकायत या सवाल स्कूल से कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट 21 फरवरी को आएगी। शिक्षा निदेशालय की फीस रिफंड पॉलिसी कहती है कि अगर पैरंट्स एक महीने के भीतर ऐडमिशन विदड्रॉ करना चाहते हैं, तो स्कूल एक महीने की ट्यूशन फीस रखकर बाकी सभी फीस वापस करेगा। फीस 15 दिन में वापस करनी होगी। 

 

एजुकेशन एक्टिविस्ट खगेश झा कहते हैं, मगर स्कूल ऐसा नहीं करते। वैसे तो स्कूल तीन महीने या उससे ज्यादा की फीस एक साथ नहीं ले नहीं सकता, मगर सभी ले रहे हैं। साथ ही, अप्रैल से ट्यूशन फीस ली जाती है क्योंकि क्लासें तब ही शुरू होती हैं। मगर कोई भी स्कूल इसे फॉलो नहीं करता। ना ही तीन महीने की फीस वापस करता है। 

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9 साल का दिव्यांग बच्चा भी ले सकेगा नर्सरी में एडमिशन
हाई कोर्ट के दखल के बाद शिक्षा निदेशालय ने दिव्यांग स्टूडेंट्स की अपर एज लिमिटी में छूट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नर्सरी के लिए 3 से 9 साल वाला बच्चा अप्लाई कर सकेगा। राइट ऑफ पर्सेंट विद डिसअबिलिटी ऐक्ट का हवाला देते हुए निदेशालय ने कहा है कि नर्सरी के एज लिमिट 3 से 9 साल, केजी के लिए 4 से 9 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 9 साल होगी। इससे पहले निदेशालय ने ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटिगरी की एज लिमिटी ही इनके लिए रखी थी। 


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Sonia Goswami

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