दाखिला रद्द करने से पहले स्कूल को बतानी होगी पूरी वजह

punjabkesari.in Sunday, Mar 18, 2018 - 12:49 PM (IST)

नई दिल्ली : किसी भी निजी स्कूल को ईडब्ल्यूएस -डीजी (अल्प आय व वंचित वर्ग) के छात्रों का दाखिला नहीं करने पर दाखिला नहीं करने की पूरी वजह बतानी होगी। बिना कारण के कोई स्कूल दाखिला रद्द नहीं कर सकता है। यह दिशा-निर्देश दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने शनिवार को जारी किए हैं। साथ ही स्कूल ईडब्ल्यूएस अभिभावकों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाएंगे। 

राजधानी के निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस-डीजी वर्ग के दाखिले के लिए पहला लकी ड्रा हो चुका है। अब सोमवार से सभी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद 31 मार्च तक स्कूलों को शिक्षा निदेशालय को दाखिला संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें यह भी बताना होगा कि कितने आवेदन रद्द किए और आवेदन रद्द करने के पीछे क्या कारण थे। स्कूल अगर किसी अभिभावक ने एक से ज्यादा जगह आवेदन करके सीट ली है या तय कागजात कम है तो उन्हें दाखिला देने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभिभावकों ने ऑनलाइन दी गई जानकारी के अनुसार कागजात दाखिले के वक्त स्कूल के सामने प्रस्तुत नहीं किए तो भी वे दाखिला रद्द कर सकते हैं। 

स्कूल अपने मुख्य नोटिस बोर्ड पर चयनित अभ्यर्थियों की स्पष्ट जानकारी चस्पा करे। साथ ही कहा है कि स्कूलों को अपनी 25 फीसदी सीटों में ईडब्ल्यूएस-डीजी वर्ग के अभ्यर्थियों को दाखिला देना जरूरी है। स्कूल सभी नियमों का पालन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को दाखिला दें।

इन नंबरों पर करें फोन
डीओई की हेल्प डेस्क के नंबर 88000355192, 9818154069 पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार हर जिले के डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में हेल्प डेस्क बना रही हैं जहां से अभिभावक दाखिले संबंधी जानकारी या शिकायत कर सकेंगे।

मुख्य दिशा-निर्देश
चयनित अभ्यर्थी के अभिभावक 31 मार्च तक जरूरी कागजात लेकर स्कूल में दाखिला करा दें।
अगर 31 मार्च तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी नहीं करा पाते तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
सभी पब्लिक स्कूल ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व किताबें मुफ्त देंगे।


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