हरियाणा में अधिकृत निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई

punjabkesari.in Thursday, Jun 06, 2019 - 02:57 PM (IST)

हिसार :  हरियाणा सेकंडरी शिक्षा विभाग महानिदेशालय ने राज्य में चल रहे गैर मान्यता और अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुये ऐसे सभी अनधिकृत निजी स्कूलों को बंद कराने के सभी जिला शिक्षा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों आदेश जारी किए हैं। निदेशालय ने इन अधिकारियों से राज्य में ऐसे सभी अनाधिकृत निजी स्कूलों को बंद कराकर इस सम्बंध में रिपोटर् भी तलब की है। वहीं जिन स्कूलों को अब तक शिक्षा अधिकारी बंद कराकर इसकी रिपोटर् निदेशालय को भेज चुके हैं उन स्कूलों की वस्तुस्थिति के सम्बंध में भी निदेशालय ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अधिकारियों से यह भी पूछा गया है कि जिन स्कूलों को अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बंद दर्शाया हुआ है वे क्या वास्तव में बंद हैं और अगर बंद कराने के बावजूद ये स्कूल चल रहे हैं तो इनके खिलाफ सम्बंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाए।

 दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार और अन्यों ने पंजाब- हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को चुनौति दी गई हैं। इसी मामले में न्यायालय के आदेशों के तहत ही शिक्षा विभाग ने 15  और 19 अप्रैल के बाद 29  मई को जारी किए गए आदेशों का भी हवाला दिया गया है। इन दोनों ही आदेशों में शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के आदेश दिए जा चुके हैं।

निदेशालय के आदेशों के अनुसार जिन शिक्षा अधिकारियों ने उसके और न्यायालय के आदेशों के बावजूद गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बंद नहीं कराए हैं उन्हें इसके लिये जिम्मेदार माना जाएगा। श्री परमार का कहना है कि निदेशालय से तीन बार अनाधिकृत स्कूलों को बंद कराने के आदेश बाद भी निजी स्कूलों पर मेहरबान ऐसे शिक्षा अधिकारियों पर संगठन कराएगा आपराधिक मामले दर्ज कराएगा। उनका कहना है कि ये अधिकारी न केवल शिक्षा निदेशालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि वे न्यायालय के आदेशों की भी अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने निदेशालय और न्यायालय के समक्ष झूठी रिपोटर् पेश कर इन्हें गुमराह किया है। 


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