सीटेट प्रवेश परीक्षा में आर्थिक आधार पर नहीं मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

punjabkesari.in Tuesday, May 14, 2019 - 11:05 AM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट परीक्षा से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में शामिल किया जाए। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण बाद के चरण में आता है।

बता दें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य माने जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 7 जुलाई 2019 को देश भर में आयोजित की जाएगी। सीटेट 2019 परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को सीबीएसई और सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 7 जुलाई को होने जा रही परीक्षा के एडमिट कार्ड सीबीएसई द्वारा परीक्षा से कुछ ही दिन पहले जारी किए जाएंगे।


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Riya bawa

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