तमिलनाडु के मंदिरों में बरकरार रहेगी पुजारियों की नियुक्ति व्यवस्था

punjabkesari.in Thursday, Nov 09, 2023 - 07:18 AM (IST)

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नई दिल्ली (प.स.): तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 25 सितंबर के आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने तमिलनाडु सरकार से राज्य में ‘अगमिक’ परंपरा द्वारा शासित मंदिरों में ‘अर्चकों’ या पुजारियों की नियुक्ति पर मौजूदा शर्तों को बनाए रखने के लिए कहा था। 

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ प्रथम दृष्टया तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि राज्य ‘अर्चकों’ को नियुक्त करने का हकदार है।

 वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘अर्चकों की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है और राज्य उन्हें नियुक्त करने का हकदार है।’’ 


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Content Editor

Prachi Sharma

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