राम मंदिर न्यास पर जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी CIC के आदेश को अदालत ने किया खारिज

punjabkesari.in Saturday, Mar 02, 2024 - 07:29 AM (IST)

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नई दिल्ली (एजैंसी): दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सूचना के अधिकार कानून के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से संबंधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। 

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास संभालता है। उच्च न्यायालय ने गत 28 फरवरी को सी.बी.डी.टी की उस याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें सी.आई.सी के 30 नवम्बर 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी।     

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र मूंदड़ा को आरटीआई अर्जी के जरिये मांगी गई जानकारी प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारी से संपर्क करना होगा। उच्च न्यायालय सी.बी.डी.टी के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।


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Content Editor

Prachi Sharma

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