बाबरी शैली की मस्जिद के निर्माण में कोई हस्तक्षेप नहीं : हाईकोर्ट
punjabkesari.in Saturday, Dec 06, 2025 - 07:58 AM (IST)
कोलकाता (प.स.): कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया, जिसका प्रस्ताव निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने रखा था। अदालत की यह टिप्पणी 6 दिसम्बर को प्रस्तावित ‘बाबरी मस्जिद’ के लिए निर्धारित शिलान्यास समारोह से पहले आई है, जो मूल ढांचे के विध्वंस की वर्षगांठ भी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने प्रस्तावित मस्जिद के शिलान्यास समारोह पर रोक लगाने की अपील वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की होगी। वीरवार को दायर जनहित याचिका में इस आधार पर समारोह पर रोक लगाने की अपील की गई थी कि इस समारोह से क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
