मुख्यमंत्री ने क्षतिपूर्ति पोर्टल का नया स्वरूप किया लांच
punjabkesari.in Wednesday, Aug 02, 2023 - 07:58 PM (IST)

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूॢत पोर्टल https://ekshatipurtiharyana.gov.in के नए स्वरूप को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल-अचल संपत्ति के नुक्सान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। नुक्सान के दावे अपलोड करने के लिए यह पोर्टल आम जनता के लिए 18 अगस्त-2023 तक खुला रहेगा।
मनोहर लाल ने आज एक प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से हाल ही में नूंह में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुए नुक्सान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले क्षतिपूॢत पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुक्सान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं, जिससे नागरिक जान-माल के नुक्सान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुक्सान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदॢशता लाना है। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया से समय कम हो जाएगा, मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदॢशता बढ़ेगी। आम जनता से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें। नुक्सान का आंकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किया जाएगा। मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
चल-अचल संपत्ति के नुक्सान का अधिकतम 50 लाख और 25 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा
मुख्यमंत्री ने बताया कि चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुक्सान के लिए 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुक्सान के लिए 70 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुक्सान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुक्सान के लिए 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुक्सान के लिए 30 प्रतिशत, 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुक्सान के लिए 20 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए तक सीमित की गई है। इसी प्रकार, अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुक्सान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। एक लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुक्सान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व आपदा प्रबंधन निधि के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित है, हालांकि यह राशि कम है और सरकार इसे संशोधित करने पर विचार कर रही है।
पानी के बिलों में 25 प्रतिशत की वृद्धि माफ
मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पानी के बिलों पर 5 फीसदी प्रति वर्ष की वृद्धि के अनुसार 5 वर्षों का 25 प्रतिशत बढ़ाकर बिल देने का विषय सामने आया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक उन बिलों का 25 प्रतिशत माफ कर दिया गया है और 5 प्रतिशत वृद्धि अब से लागू होगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बिलों में 5 प्रतिशत की वृद्धि का सर्कुलर निकाला गया था, लेकिन डिमांड नोट नहीं भेजे। लोगों ने कहा कि एक साथ 25 प्रतिशत रेट बढ़ाना उचित नहीं है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2018 में जो 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, वह अब से लागू होगी। उन बिलों का 25 प्रतिशत माफ कर दिया है।
कांवडिय़ों की मृत्यु पर सरकार देगी 2 लाख रुपए मुआवजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कावड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवडिय़ों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई और पिछले साल की भांति इस वर्ष भी सरकार की ओर से मृतकों के परिवारीजनों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक 24 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विवेक कालिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।