सरकारी आदेशों का उल्लंघन, कई प्राईवेट स्कूलों पर केस दर्ज

punjabkesari.in Wednesday, Nov 15, 2017 - 12:18 PM (IST)

मोहाली(नियामियां) : सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके धुंध के मौसम में निर्धारित समय से पहले खोले गए मोहाली के कई स्कूलों के खिलाफ आज जांच के बाद केस दर्ज किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत कौर सपरा द्वारा जिला के स्कूलों में धुंध के मौसम को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया गया था। 

 

आदेशों के उल्लंघन की शिकायत पर एस.डी.एम. डॉ. आर. पी. सिंह ने आज सुबह  कुछ स्कूलों की चैकिंग की जिसमें उल्लंघन के मामले सामने आए। इन स्कूलों में मानव मंगल स्कूल फेज-10, लर्निंग पाथ सैक्टर-67, मिलेनियम स्कूल फेज-5, शिशु निकेतन फेज-4, शास्त्री मॉडल स्कूल फेज-1, पैरागॉन सीनियर सैकेंडरी स्कूल सैक्टर-69 शामिल हैं इनके खिलाफ अलग-अलग थानों में 188 आई.पी.सी. के तहत केस दर्ज किए गए हैं। 

 

उल्लेखनीय है कि सरकारी आदेशों के उल्लंघन के संबंध में पंजाब केसरी ने गत दिवस रिपोर्ट छापी थी। इसी दौरान एक तरफ जहां प्रशासन ने समय से पहले स्कूल खोलने वाले स्कूल प्रबंधकों के विरुद्ध धारा-188 सहित पर्चे दर्ज करवाए हैं परन्तु दूसरी तरफ आज फेज-7 के सरकारी एलीमैंट्री स्कूल में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों, प्रमुख शिक्षा सचिव, डी.पी.आई. और जिला शिक्षा अफसरों की हाजिरी में प्रशासन के हुकमों की धज्जियां उड़ाई गईं। 

 

शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में भी आदेशों का उल्लंघन :
जहां अन्य स्कूलों में बच्चों के 10 बजे से पहले आने पर पाबंदी थी वहीं शिक्षा मंत्री की आमद को मुख्य रखते हुए छोटे-छोटे बच्चों को फेज-7 के इस स्कूल में जबरदस्ती 8 बजे बुलाया गया। इनमें 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल थे। शिक्षा विभाग ने सरकारी एलीमैंट्री स्कूलों में आज प्री-नर्सरी कक्षाओं की शुरूआत की। जिसके लिए राज्य स्तरीय समागम फेज-7 के इस स्कूल में रखा गया था। 

 

प्रशासन के हुकमों का उल्लंघन करते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों को 8 बजे बुलाकर स्कूल में बैठा लिया। शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने 10 बजे स्कूल में आने का समय दिया था परन्तु वह लगभग 11 बजे के करीब स्कूल में पहुंचे। अब प्रश्न यह उठता है कि इस तरह प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत पर्चे दर्ज करवाता है जबकि दूसरी तरफ क्या प्रशासन इस स्कूल में मौजूद उच्च शिक्षा अधिकारियों या स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ धारा-188 के तहत मुकद्दमा दर्ज करेगा। 


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