एलांते मॉल के सामने पार्किंग से एक्टिवा चोरी होना कांट्रैक्टर को पड़ा महंगा
punjabkesari.in Sunday, Jun 26, 2016 - 09:34 AM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): एलांते मॉल के सामने म्यूनिसिपल कार्पाेरेशन की पार्किंग से एक्टिवा चोरी होने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने पार्किंग कांट्रैक्टर को सेवा में कोताही बरतने का दोषी पाया है।
फोरम-1 के प्रैजीडैंट डा. मंजीत सिंह ने व मैंबर सुरजीत कौर ने अपने फैसले में पार्किंग कांट्रैक्टर को आदेश दिए कि सेवा में कोताही बरतने व शिकायतकत्र्ता की एक्टिवा चोरी होने से उसे आई मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा को लेकर वह 10 हजार रुपए हर्जाना भरे।
इसके अलावा कांट्रैक्टर को 5 हजार रुपए अदालती खर्च के रूप में भी भरने को कहा गया है। मई, 2014 में दायर शिकायत में मोहाली फेज-2 की प्रियंका ने इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 स्थित एलांते माल, यहां के पार्किंग कांट्रैक्टर लाल चंद व म्यूनिसिपल कार्पाेरेशन को पार्टी बनाया था।
प्रियंका का एक्टिवा स्कूटर एलांते मॉल के सामने पार्किंग से चोरी हो गया था जिसकी उन्होंने पार्किंग स्लिप कटवाई हुई थी। ऐसे में सेवा में कोताही बरतने के आरोप लगाते हुए संबंधित शिकायत दायर की गई थी।
मामला
दायर शिकायत के मुताबिक 18 मार्च, 2014 को प्रियंका दोपहर 2 बजे अपने पिता के साथ एलांते मॉल आई थी। उन्होंने अपना एक्टिवा पी.बी. 65-एक्स-5653 पार्किंग में लगाया था। पार्किंग कर्मी ने उन्हें पार्किंग स्लिप भी दी थी। शाम को करीब 6 बजे जब प्रियंका अपने पिता के साथ एलांते मॉल से बाहर पार्किंग में आई तो पाया कि उनका एक्टिवा वहां नहीं है।
पार्किंग इंचार्ज से पूछने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्रियंका ने कांट्रैक्टर लाल चंद को अपने एक्टिवा चोरी होने की शिकायत दी तो उसने 4-5 दिनों में उसे ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया, हालांकि एक्टिवा का कहीं पता नहीं चला।
वहीं प्रियंका की शिकायत पर इंडस्ट्रीयल एरिया थाना पुलिस ने 26 मार्च, 2014 को एक्टिवा चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज की। प्रियंका ने एलांते मॉल के मैनेजर को भी मामले में कार्रवाई के लिए कहा मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष पर सेवा में कोताही बरतने व अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाते हुए संबंधित शिकायत दायर की गई।
आरोपों को नकारा
फोरम ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भेज मामले में जवाब मांगा जिस पर एलांते मॉल ने संबंधित शिकायत रद्द करने की मांग की। पार्किंग कांट्रैक्टर ने अपने जवाब में इस बात को माना कि एक्टिवा उनके यहां पार्किंग से चोरी हुई थी मगर साथ ही कहा कि एक महीने बाद वह मिल गई थी जिसे शिकायतकर्ता ने सुपुरदारी पर कोर्ट से 8 अगस्त, 2014 को छुड़वा लिया था।
शिकायतकर्ता ने भरोसा दिया था कि वह कोई क्लेम केस दायर नहीं करेगी और उसके एक्टिवा की रिपेयरिंग के लिए उन्होंने 3 हजार रुपए भी दिए थे। ऐसे में सेवा में कोताही बरतने व अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को गलत बता शिकायत रद्द करने की मांग की गई। म्यूनिसिपल कार्पाेरेशन ने अपने जवाब में पेड पार्किंग एरिया की नियम-शर्तों के क्लॉज 19 का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी होने से इंकार किया।
कांट्रैक्टर की जिम्मेदारी बनती है फोरम
फोरम ने कहा कि एलांते मॉल का कांट्रैक्टर से कोई लेना-देना नहीं था। कांट्रैक्टर ने म्यूनिसिपल कार्पाेरेशन से पार्किंग ली हुई थी, जहां चोरी हुई थी। फोरम ने पेड पार्किंग एरिया की नियम-शर्तों के क्लॉज 19 का हवाला देते कहा कि पार्किंग से किसी वाहन के चोरी होने पर लाइसैंसी (कांट्रैक्टर) की जिम्मेदारी बनती है, मगर वाहन में रखे सामान या वाहन के क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।