अब सैक्टर-43 बस स्टैंड में नहीं लगेंगे पिक एंड ड्रॉप पर चार्ज, पार्किंग एरिया में बनाई गई नो पार्किंग लेन

punjabkesari.in Friday, Jul 20, 2018 - 09:44 AM (IST)

चंडीगढ़(विजय) : इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आई.एस.बी.टी.) सैक्टर-43 की पेड पार्किंग में अब पिक एंड ड्रॉप के चार्जिस नहीं लगेंगे। इस बारे में डायरैक्टर ट्रांसपोर्ट की ओर से 18 जुलाई को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ऑर्डर में साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति बस स्टैंड में किसी को पिक करने या ड्रॉप करने पहुंचता है तो पार्किंग ठेकेदार द्वारा उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 

इसके लिए पार्किंग एरिया में विशेष तौर से ‘नो पार्किंग लेन’ भी बनाई गई है। इस लेन में चलते हुए अगर कोई भी वाहन पैसेंजर को बस स्टैंड में छोड़ता है या वहां से पिक करता है तो उसे न केवल पार्किंग फीस से छुटकारा मिलेगा बल्कि अन्य वाहनों की भीड़ से भी मुक्ति मिलेगी क्योंकि यह लेन पूरी तरह से हमेशा क्लीयर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 

ताकि पिक या ड्रॉप करने वाले व्हीकल ऑनर का समय भी बर्बाद न हो और पार्किंग एरिया में भीड़ न हो। हालांकि यह सुविधा कांट्रैक्ट साइन करते समय ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट द्वारा देने का दावा किया गया था। मगर ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि पार्किंग कांट्रेक्टर द्वारा पिक एंड ड्रॉप के भी चार्जिस लिए जा रहे हैं। इस वजह से अब डायरैक्टर ट्रांसपोर्ट ने लिखित में निर्देश जारी किए हैं। 

लेन में कार पार्क तो 200 रुपए जुर्माना :
लोगों को सुविधा देने के साथ-साथ डिपार्टमैंट ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि नो पार्किंग लेन को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है इसलिए इसमें न तो व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं और न ही अधिक देर तक कोई वाहन चालक अपने व्हीकल को ज्यादा समय तक रोक सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो मौके पर ही 200 रुपए का चालान करने का भी प्रावधान रखा गया है।

नियम तोडऩे की आ रही थी शिकायतें :
दरअसल रैजीडैंट्स का कहना है कि केवल पिक या ड्रॉप करने के भी उनसे 10 से 20 रुपए वसूले जा रहे हैं जबकि नियम के अनुसार उन्हें इस सुविधा के लिए एक अलग पर्ची देने का प्रावधान रखा गया है। मगर कांट्रैक्टर द्वारा इस नियम को नहीं माना जा रहा।


 


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