चार साल की मासूम बच्ची की गला रेतने वाला हत्यारे को उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Friday, Sep 13, 2019 - 08:48 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : चार साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर निर्मम हत्या करने के दोषी इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित संजय कॉलोनी निवासी कमलेश को अदालत ने उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है। दोषी कमलेश को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी ने बेहद निर्ममता से मासूम बच्ची की हत्या की है। 

हालांकि उस पर पहले कोई अपराधिक केस नहीं है, लेकिन उसने बेहद संगीन अपराध किया है, जिसके चलते वह किसी भी तरह की दया का पात्र नहीं है। सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कमलेश को केस में 30 अगस्त को दोषी करार दिया था। इंडस्ट्रीयल एरिया थाना पुलिस ने 25 फरवरी, 2018 को मासूम बच्ची के परिजनों की शिकायत पर दोषी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

तो बेटी को पकड़कर गला रेत रहा था पड़ोसी :
पुलिस को दी शिकायत में मासूम बच्ची के पिता मनु सिंह ने बताया था कि वह पिछले कई साल से परिवार के साथ इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित संजय कालोनी में रह रहा है। 25 फरवरी, 2018 को दोपहर के समय वह अपने घर पर सो रहा था। इस दौरान उसकी बेटी उजाला (4) घर के बाहर ही आंगन में बच्चों के साथ खेल रही थी। 

इस दौरान उसने अचानक से ही घर के बाहर शोर सुना और वह घर से बाहर आया। उसने देखा कि उसके ही पड़ोस मे रहने वाले कमलेश ने उनकी बेटी उजाला का कॉलर पकड़ रखा है और अपने हाथ में ली हुई दरांती से वह बच्ची का गला रेत रहा है। यह देख वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और कमलेश को उसकी बच्ची को छोडऩे के लिए कहने लगा। 

जैसे-तैसे उसने अपनी बेटी को कमलेश से छुड़वाया। लहुलूहान हालत में उजाला को सैक्टर-32 अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मनू की शिकायत पर कमलेश के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 

हत्या कर बोला, मेरे अंदर माता आ गई थी :
पुलिस जांच के दौरान उसने बताया था कि वारदात के समय अचानक से ही उसमें माता उमड़ आई थी जिसके चलते ही उसने बच्ची का गला रेत दिया था।


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Priyanka rana

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