कमाई और खर्च का ब्यौरा पेश करे PU : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Thursday, Sep 21, 2017 - 09:10 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : फंड की कमी से जूझ रही पंजाब यूनिवर्सिटी के मामले में हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए केस की बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने पी.यू. को अपनी कमाई और खर्च का ब्यौरा पेश करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी। 

 

हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर पी.यू. के पास कर्मियों को वेतन देने के लिए भी फंड क्यों नहीं है। इस पर पी.यू. के वाइस चांसलर ने कोर्ट को बताया कि खर्चे अधिक हैं। हाईकोर्ट को केस की जानकारी के दौरान बताया गया कि पी.यू. में बिजली-पानी का खर्च बहुत है, ऐसे में यहां सब स्टेशन लगाए जाने की जरूरत है।

 

वहीं निगम द्वारा सब स्टेशन का खर्च पी.यू. द्वारा भरे जाने की मांग की जा रही है। ऐसे मेें हाईकोर्ट ने निगम से इस संबंध में जवाब मांगा है। केस की पिछली एक सुनवाई पर पी.यू. ने बिजली के बिल समेत सड़कों की मुरम्मत व अन्य मैंटेनैंस काम प्रशासन और निगम द्वारा अपने जिम्मे लेने की मांग की थी। कहा गया था कि बाकी सैक्टरों की तरह पी.यू. में भी प्रशासन यह सब देखे जिस पर पी.यू. का काफी खर्चा आता है। पी.यू. द्वारा मुरम्मत कामों पर खर्च की जाने वाली रकम शिक्षा पर खर्च की जा सकती है। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन और निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।


 


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