नई कार में ही आई खराबी, फोर्ड पर 34 हजार जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Feb 15, 2020 - 03:05 PM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : नई कार खरीदने के बाद भी उसमें रोजाना कोई न कोई खराबी सामने आने लगी। उपभोक्ता ने कार में मैन्युफैक्चरिंग खराबी की शिकायत दी, लेकिन कोई फायदा न हुआ। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा तो फोर्ड कंपनी पर जुर्माना लगा है। फोरम ने पाया कि कंपनी की ओर से खराब गाड़ी बेचने के कारण ही उपभोक्ता को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। 

फोरम ने कंपनी को शिकायकत्र्ता से कार खरीदने के एवज में लिए गए 6,99,199 रुपए वापस देने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिकायकत्र्ता को 30 हजार रुपए बतौर मुआवजा और 15 हजार रुपए मुकदमा खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं। सैक्टर-15 डी में रहने वाली विजया लक्षमी ने उपभोक्ता फोरम में भगत फोर्ड चंडीगढ़ और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटिड गुरुग्राम के खिलाफ दायर शिकायत में बताया कि उन्होंने 14 जनवरी 2017 को फोर्ड इको स्पोर्ट कार खरीदी थी। 

उन्होंने यह कार 7 लाख रुपए लोन पर खरीदी थी। गाड़ी खरीदने के बाद कार के फ्रंट टायर में दिक्कत आने लगी। कार का टायर का जब सीयेट के शोरूम में निरीक्षण करवाया गया तो सामने आया कि कार का टायर डिफैक्टिव है। इसके बाद शिकायतकत्र्ता को 6 हजार रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़े। टायर ठीक कराने के बाद कार का स्पीडो मीटर खराब हो गया।

एयरबैग में भी खराबी, हीटर भी जल गया :
जांच करवाने पर पता चला कि कार के एयर बैग में भी खराबी है। जांच करवाने पर पता चला कि चूहों ने कार के वायर काट दिए हैं, जिसके कारण यह परेशानी आई। इसके कुछ दिन बाद कार का हीटर भी जल गया। धीरे-धीरे कार में इस तरह की कई समस्या सामने आने लगी। 

जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी को कार के मैन्यूफेक्चरिंग में डिफैक्ट की शिकायत दी। मामले में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कंज्यूमर फोरम ने फोर्ड कंपनी को कार खरीदने के लिए दिए गए 6,99,199 रुपए वापस देने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिकायकर्ता को 30 हजार रुपए बतौर मुआवजा और 15 हजार रुपए मुकदमा खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Priyanka rana

Recommended News

Related News