हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को चेताया, कहा-CMD को समन जारी करने के लिए मजबूर न करें

punjabkesari.in Wednesday, Sep 19, 2018 - 12:57 PM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : सप्ताह भर पहले एयर इंडिया की ओर से चंडीगढ़-बैंकॉक फ्लाइट के विराम की घोषणा के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुरू करने की कार्रवाई संबंधी एयरलाइंस को एफिडैविट पेश करने के आदेश दिए हैं। बैंच को फ्लाइट के विराम की जानकारी दी गई थी जिस पर आदेश दिए गए हैं। एयरलाइंस ने बताया कि फ्लाइट 1 अक्तूबर से पुन: शुरू की जा सकती है। 

मौजूदा समय में चंडीगढ़ से दुबई व शारजाह के लिए 2 इंटरनैशनल फ्लाइट्स कनैक्टिड हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को चंडीगढ़ से सिंगापुर फ्लाइट शुरू करने संबंधी जानकारी देने को कहा है। डिवीजन बैंच ने बैंकॉक और सिंगापुर की चंडीगढ़ से फ्लाइट्स की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है जिसके लिए एफिडैविट पेश करे। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट को मजबूर न करें कि वह सख्त कार्रवाई करे। बैंच ने कहा कि सी.एम.डी. को समन करने से भी परहेज नहीं करेंगे। एयर इंडिया ने संबंधित फ्लाइट पहली अक्तूबर से पुन: शुरू करने संबंधी बयान दर्ज करवाया है। 

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश काऊंसिल ने बताया कि अथॉरिटी ने बैंकॉक की उड़ान को शुरू करने व सिंगापुर फ्लाइट की घोषणा के बाद चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स व अन्य सुविधाएं शुरू कर दी हैं। अथॉरिटी के काऊंसिल ने बताया कि बैंकॉक फ्लाइट के कैंसल होने के बाद उनके द्वारा सिर्फ 2 फ्लाइट्स के लिए ड्यूटी फ्री शॉप्स का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा। 

वहीं, कहा कि एयर इंडिया ने अच्छे रिस्पांस के बावजूद अमृतसर-बॄमघम की फ्लाइट बंद कर दी। अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी। मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से केंद्र व अन्यों को पार्टी बनाते हुए दायर जनहित याचिका में चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट को सुचारु रूप से चलाए जाने की मांग की थी।


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Priyanka rana

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