सैक्टर-45 फ्लैट सील मामले में नरिंद्र को मिली सशर्त बेल, जांच में होना होगा शामिल

punjabkesari.in Thursday, Jan 18, 2018 - 09:11 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : जिला अदालत में गलत जानकारी व दस्तावेज दिखाकर कोर्ट को गुमराह कर सैक्टर-45 के मकान नंबर-325 को खाली करवा सील लगवाने के आदेश जारी करवाने वाले नरिंद्र कुमार को हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके वकील भी मौजूद रहे। 

 

वकील ने कोर्ट को बताया कि गलतफहमी की वजह से वह मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। उन्होंने बताया कि जो तथ्य उन्होंने जिला अदालत में पेश किए वह उनके पास मौजूद हैं, जिनमें कोई फर्जी नहीं है और हमारा मकसद कोर्ट को गुमराह करना नहीं था। कोर्ट ने नरिंद्र कुमार की और से की गई गुहार स्वीकार करते हुए उसे सशर्त बेल की मंजूरी दे दी और जांच में शामिल होने को कहा है। 

 

पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद नरिंद्र कुमार को निजी मुचलके पर बेल दी दी है, लेकिन उसे जांच में बुलाने पर हाजिर होना होगा और पुलिस को बताए बिना वह देश से बाहर नहीं जाएगा।  

 

सदमे से नहीं उभर पाए हैं देसराज गर्ग :
सैक्टर-45 के फ्लैट नंबर-325 के मालिक देसराज गर्ग अभी सदमे से उभर नहीं पाए हैं, उनके परिवार के लोग आज भी घर संवारने में जुटे रहे, जिनका सामान 12 जनवरी को घर के बाहर फैंक दिया गया था और जिला अदालत के आदेशों पर पुलिस ने बैलिफ की मौजूदगी में सील कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुन: खुलवा कर असल मालिक को पुन: कब्जा दिलवाया था। 

 

जिला अदालत में भी उक्त मामला और पंजाब केसरी की खबर चर्चा का विषय बनी रही। सिविल जज के फैसले को लेकर भी खुसफुसाहट होती रही। 23 जनवरी तक सैशन जज की मार्फत सिविल जज द्वारा जारी ऑर्डर्स और बैलिफ वारंट और कमैंट्स हाईकोर्ट में जमा करवाए जाने हैं।  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News