ईमेल ID हैक कर धोखाधड़ी करने के वाले को 2 साल की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Apr 30, 2019 - 07:40 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने दोषी बिहार निवासी सत्यनारायण को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोषी पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोषी को वर्ष 2012 में मुंबई से गिरफ्तार किया था। 

 

सैक्टर-16 स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सी.ई.ओ. ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका मशीन मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग का काम है। बताया कि उनके पास यू.एस.ए. से मशीन पैकेजिंग का एक आर्डर आया था, जिसके लिए यू.एस.ए. की कंपनी को 12,900 डॉलर एडवांस भेजने के लिए उन्होंने कहा। 

 

कंपनी के मैनेजर ने अपने बैंक की डिटेल यू.एस.ए. कंपनी को मेल भेज दी। 5 अक्तूबर, 2011 को यू.एस.ए. कंपनी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए जाने की बात मैनेजर को कही, लेकिन मैनेजर ने अकाउंट चेक किया तो पैसे नहीं आए थे। 

 

जांच करने पर मालूम हुआ कि जिस मेल आई.डी. से मैनेजर सुनील ने बैंक की डिटेल भेजी थी वह किसी ने 4 अक्टूबर, 2011 को हैक कर ली थी। हैक करने के बाद उसने अपने बैंक की डिटेल दे दी थी।

 

मुंबई जाकर पकड़ा था दोषी को
कंपनी ने एक अन्य आर्डर के  लिए बांग्लादेश स्थित कंपनी को 21 सितंबर, 2011 को पैसे भेजने के लिए अपनी मेल आई.डी. से बैंक डिटेल भेजी। तब भी मेल आई.डी. हैक कर ली गई, लेकिन इस बार पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही जांच लिया गया तो पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए। 

 

इसके बाद इस केस की शिकायत पुलिस को दी गई पुलिस ने जांच करते हुए पुलिस ने उस अकाउंट की डिटेल मांगी जिसमें पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे तो जांच में सामने आया कि यह अकाउंट मुम्बई में सत्यनारायण का है। 

 

इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मुंबई जाकर सत्यनारायण को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा-420,120-बी और आईटी एक्ट की धारा-66 डी (ए) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

pooja verma

Recommended News

Related News