कंज्यूमर फोरम ‘कंज्यूमर्स’ को समृद्ध करने के लिए नहीं: कमीशन
punjabkesari.in Thursday, Jun 30, 2016 - 10:54 AM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): अहम फैसला सुनाते हुए स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि ‘कंज्यूमर फोरम कंज्ज्यूमर्स को सॢवस प्रोवाइडर्स से अधिक मुआवजा प्रदान करवा समृद्ध करने के लिए नहीं बने हैं।’ इस टिप्पणी के साथ ही कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जस्टिस (रिटा.) जसबीर सिंह सिद्धू ने कंज्यूमर फोरम के एक फैसले में शिकायतकर्ता के हक में डी.टी. मॉल में बने एम/एस ए.डी.आई. स्पोर्ट्स शॉप को 15 हजार रुपए हर्जाना ठोकने के फै सले में हर्जाना रकम कम कर 5 हजार रुपए कर दी। मार्च, 2016 में डी.टी. मॉल में एम/एस ए.डी.आई. स्पोर्ट्स नामक शॉप ने कंज्यूमर फोरम के एक फैसले के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील दायर की थी। इसमें नयांगाव के श्याम सुंदर शर्मा को पार्टी बनाया था जो फोरम में इसके खिलाफ शिकायतकत्र्ता थे।
वसूला था गलत रूप से वैट :
इससे पहले कंज्यूमर फोरम ने इस साल जनवरी में दिए फैसले में ए.डी.आई. स्पोट्र्स को शिकायतकत्र्ता से गलत रूप से वसूले 79.47 रुपए वैट लौटान, सेवा में कोताही बरतने व शिकायतकत्र्ता को आई मानसिक व शारीरिक पीड़ा के रूप में 15 हजार भरने व 5 हजार रुपए अदालती खर्च के तौर पर चुकाने के आदेश दिए थे। श्याम सुंदर ने 70 प्रतिशत सेल पर 2 टी-शर्ट्स खरीदी थी। प्रत्येक का एम.आर.पी. 2299 रुपए था। डिस्काऊंट के बाद इन्हें 689.70 व 899.70 रुपए में बेचा गया। इन पर 5 प्रतिशत वैट भी वसूला जो 79.47 रुपए थी जिसे गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधियों व सेवा में कोताही बरतने से जोड़ते हुए शिकायत 29 जुलाई, 2015 को दायर की थी। ए.डी.आई. स्पोर्ट्स ने जवाब में ऑफर के नियम व शर्तों का हवाला देते हुए वसूले वैट को जायज बताया।
फैसले के खिलाफ अपील में कमीशन ने क्या पाया:
कमीशन ने दायर अपील पर सुनवाई कर फैसले में पाया कि 15 हजार रुपए हर्जाना कु छ ज्यादा था। ऐसा रिकार्ड में नहीं आया कि शिकायतकर्ता मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त हुआ था। ऐसे में मुआवजा राशि 15 हजार रुपए से कम कर 5 हजार की जाती है।