चेतावनी के बाद भी सिटीजन चार्टर के तहत नहीं हो रहा काम

punjabkesari.in Saturday, Apr 28, 2018 - 02:11 PM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारी अब अगर सिटीजन चार्टर की पालना करने में फेल होते हैं तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बोर्ड ने बार-बार चेतावनी के बावजूद भी सिटीजन चार्टर के तहत काम न होने के चलते ये निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते सेवाएं में देरी पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। 

बोर्ड ने सिटीजन चार्टर को इस मकसद के साथ पिछले साल मार्च में लागू किया था, ताकि सभी काम सिटीजन चार्टर के तहत तय समय के अंदर ही पूरे किए जा सकें। बोर्ड ने इस चार्टर के तहत प्रदान की जानी वाली सभी सेवाओं के लिए एक डैडलाइन फिक्स की है। जैसे कि ब्लड रिलेशन या फिर पति पत्नी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 49 दिन फिक्स किए गए हैं, जबकि अलॉटमैंट लैटर और कब्जा आदि के संबंध में स्लिप जारी करने के लिए 28 दिन फिक्स किए गए हैं।

इस संबंध में बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इसी तरह अधिकतर सेवाओं के लिए 7 से 21 दिन तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिटीजन चार्टर के तहत काम न करने के चलते वे पहले ही अधिकारियों को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। इससे पहले प्रति दिन 1000 रुपए पैनल्टी कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं थी। 

यही कारण है कि अब उन्होंने ऐसी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जो सेवाएं प्रदान करने में देरी करेंगे, जिसमें कि डिमोशन करना और चार्जशीट करना आदि शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड में लंबित केसों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि वे तय समय के अंदर उन्हें क्लीयर करना चाहते हैं। 

सी.एच.बी. बोर्ड मैंबर प्रेम कौशिक ने कहा कि वे नहीं चाहते कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने पैनल्टी नहीं भरी है। यही कारण है कि उन्होंने अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जो कि काम में देरी करेंगे। सभी कामों को तय समय के अंदर पूरा करने के मकसद से ही सिटीजन चार्टर लागू किया गया था, जिसमें कि सेवाओं के लिए टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी सिटीजन चार्टर के तहत काम करने में गंभीरता नहीं दिखाता है। 


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