अब बिना NOC नहीं बेच सकेंगे फ्लैट
punjabkesari.in Monday, Dec 23, 2019 - 10:19 AM (IST)

चंडीगढ़(साजन) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) के जिन अलॉटियों को अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन करने पर वॉयलेशन का नोटिस आया है, उनका मकान आगे ट्रांसफर नहीं होगा। सी.एच.बी. ने वॉयलेशन के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं।
इस फैसले के बाद अब अगर कोई अलॉटी अपने फ्लैट को बेचना भी चाहता है तो वह इसे बेच नहीं सकेगा। उसे पहले वॉयलेशन हटाकर सी.एच.बी. से नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद ही फ्लैट आगे किसी के नाम ट्रांसफर हो सकता है। नीड बेस्ड चेंज भी है तो इसकी पॉलिसी के अनुसार फीस जमा कराकर इसे पहले रैगुलराइज करवाना होगा। उसके बाद ही फ्लैट ट्रांसफर हो सकता है।