एयर इंडिया पर ठोका 12 हजार रुपए हर्जाना

Thursday, Mar 14, 2019 - 08:28 PM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : एयर इंडिया के अधिकारियों की गलत जानकारी के कारण फ्लाइट मिस हो गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता को मात्र 105 रुपए रिफंड करना कंपनियों को महंगा पड़ गया है। शिकायतकर्ता को मुम्बई पहुंचने के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करके दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी, जिसके चलते फोरम ने कड़ा रुख अख्यितार किया है। 

फोरम ने एयर इंडिया और ईजी ट्रिप प्लानर्स को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को दोबारा बुकिंग के लिए खर्च की गई राशि 16 हजार 65 रुपए लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए सात हजार रुपए मुआवजा और पांच हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिन के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो राशि पर ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।

8.25 पर पहुंचना था जबकि शिकायतकर्ता 8 बजे पहुंच गया था :
फोरम ने आदेशों में कहा कि 1 जनवरी 2018 को 6 बजे की फ्लाइट थी और नियमों के मुताबिक चैक इन टाइम सीट असाइनमैंट से दो घंटे पहले होता है। इसे डिपार्चर से 45 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। एयरलाइन्स ने अपने बयान में खुद ये माना है कि उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने फ्लाइट शैड्यूल के बदलाव 6 से 9.10 बजे होने के बारे में जानकारी दी। 

शिकायतकर्ता को 9.10 बजे से 45 मिनट पहले 8.25 पर पहुंचना था, जबकि रिकार्ड के मुताबिक शिकायतकर्ता एयरपोर्ट पर 8 बजे ही पहुंच गया। ये डिपार्चर टाइमिंग के नियमों के तहत ही है। फोरम ने कहा कि वह ये मानते हैं कि शिकायतकर्ता की फ्लाइट एयरलाइन्स अधिकारियों की गलत जानकारी के कारण मिस हुई। इस कारण ही शिकायतकर्ता को कन्फ्यूजन हुई और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उन्हें अतिरिक्त राशि खर्च करके दोबारा टिकट बुक करनी पड़ी।

Priyanka rana

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