उपचार दौरान महिला की मौत, माहेश्वरी नर्सिंग होम को 8 लाख रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Mar 22, 2020 - 10:02 AM (IST)

ग्वालियरः उपचार के दौरान हुई निरीक्षक की पत्नी की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ग्वालियर के अध्यक्ष ए.एस. तोमर व सदस्य आभा मिश्रा ने माहेश्वरी नर्सिंग होम के संचालक पर 8 लाख रुपए का जुर्माना किया है। मामले की शिकायत निरीक्षक दीपक यादव के बेटे धु्रव यादव व पुत्री कुमारी नायशा यादव द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। 

क्या है मामला 
शिकायत में पता चला कि तत्कालीन झांसी रोड थाना प्रभारी दीपक यादव की पत्नी रेणु यादव को वर्ष 2016 में उपचार के लिए माहेश्वरी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था जहां पर मरीज की सहमति के बिना जनरल एनेस्थीसिया देकर उसे बेहोश किया गया था और सर्जरी के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। जहां पर उल्टी आने और उसके श्वास नली में फंसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मगर जांच में पता चला कि नॄसग होम में मिसी जोसेफ  नाम की महिला आप्रेशन थिएटर में असिस्टैंट का काम कर रही थी। वह 12वीं पास है। मरीज को डाक्टर कपिल द्वारा एनेस्थीसिया का इंजैक्शन दिया गया था। वह इंजैक्शन लगाने के बाद चले गए थे। जब मरीज की हालत बिगड़ी तो डाक्टर माहेश्वरी द्वारा उपचार का प्रयास किया गया था लेकिन समय पर उपचार न मिलने के कारण रेणु की मौत हुई थी।

यह कहा फोरम ने 
कंज्यूमर फोरम ने शिकायतकत्र्ता के आरोपों को सत्य माना कि मिसी जोसेफ एक अयोग्य आप्रेशन थिएटर असिस्टैंट थीं। उसके पास कोई डिग्री व डिप्लोमा नहीं था। फोरम ने यह भी पाया कि डाक्टर कपिल मध्य प्रदेश में चिकित्सकीय पंजीयन कराए बिना अवैध रूप से कार्य कर रहे थे। फोरम द्वारा रोगी रेणु यादव के उपचार में अस्पताल की लापरवाही मानते हुए 8 लाख बतौर क्षतिपूर्ति मृतका रेणु के पति व दोनों बच्चों को संयुक्त रूप से देने का आदेश दिया है। प्रकरण व्यय 3000 रुपए भी देने का आदेश दिया गया है।


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jyoti choudhary

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