UIDAI ने बताया, बैंक में किन्हें देना होगा आधार
punjabkesari.in Sunday, Oct 28, 2018 - 06:24 PM (IST)
नई दिल्लीः भारत में आधार कार्ड का डाटा सुरक्षित और महफूज रखना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बैंकों को स्पष्ट किया है कि सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं का आधार eKYC और दूसरे ग्राहकों के सत्यापन के लिए आधार कार्ड (फिजिकल या हार्ड कॉपी) का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए बैंक को आधार उपलब्ध कराते हैं या नहीं यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। एक सूत्र ने यह जानकारी दी है।
UIDAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह बैंकों को लेटर लिखकर आधार के इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है और इसकी एक कॉपी आरबीआई को भी भेजी गई है। आधार इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लीगल ऑपिनियन प्राप्त करने के बाद UIDAI ने बैंकों को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी इकाइयों के आधार इस्तेमाल पर रोक लगाई लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसे हरी झंडी दी है।
नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया, UIDAI ने बैंकों को सूचित किया है कि वे सरकारी सब्सिडी और अन्य वेलफेयर स्कीम के लाभार्थियों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग कस्टमर्स के लिए आधार इस्तेमाल के कई विकल्प (जैसे QR कोड और ऑफलाइन आधार) दिए गए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राहक प्रस्तुत करता है तो ऑफ लाइन मोड वेरिफिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है।