RBI का सख्त नियम: फेल ट्रांजैक्शन पर बैंक को देना होगा रिफंड, नहीं तो रोजाना लगेगा जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Nov 09, 2024 - 01:34 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः जब आप एटीएम पर पैसे निकालने जाते हैं या किसी को पैसे भेजने की कोशिश करते हैं, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसे आपकी अकाउंट से कट जाते हैं। यह स्थिति अक्सर सामने आती है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त नियम बनाए हैं। यदि किसी मनी ट्रांजैक्शन में कोई रुकावट आती है और पैसे कट जाते हैं, तो बैंक को एक सीमित समय के भीतर रिफंड देना होता है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो उसे प्रति दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए जानते हैं RBI के इस कड़े नियम के बारे में।

RBI का TAT Harmonisation रूल

RBI ने 2019 में 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने पर निर्देश दिए गए थे। RBI के मुताबिक, अगर बैंक कोई ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में एक टाइम लिमिट के अंदर डेबिट हुआ पैसा वापस रिवर्स नहीं होता है तो उस पर बैंक को जुर्माना देना होगा। बैंक जितने दिनों की देरी करेगा, उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा।

कब मिलती है पेनाल्टी की रकम?

ट्रांजैक्शन के नेचर यानी किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उसे देखते हुए बैंक पेनाल्टी देता है। बैंक तभी पेनाल्टी भरेगा, जब ट्रांजैक्शन के फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण था, जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिवर्सल का टाइम पता हो तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके पेनाल्टी मांग सकते हैं।

किन स्थितियों में बनती है पेनाल्टी?

अगर आपने ATM में ट्रांजैक्शन किया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन कैश नहीं निकला तो बैंक को ट्रांजैक्शन के दिन से लेकर अगले 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा नहीं करने पर आपको हर दिन 100 रुपए की रकम बतौर पेनाल्टी मिलेगी।

कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल होने पर

अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया और ट्रांजैक्शन पर आपके अकाउंट से पैसे कटे लेकिन बेनेफिशियरी के अकाउंट में नहीं आए तो बैंक T+1 यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन और अगला दिन मिलाकर कुल दो दिनों के भीतर डेबिट रिवर्स करना होगा, नहीं तो 100 रुपए पेनाल्टी बैंक को देनी होगी।

PoS, IMPS ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो

PoS, Card Transaction, IMPS, UPI में आपके खाते से पैसा कट गया लेकिन दूसरे अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ तो इसके लिए RBI ने T+1 दिन का समय बैंक को दिया है। इस दौरान पैसा न ट्रांसफर होने की सूरत में बैंक पर दूसरे दिन से 100 रुपए की पेनाल्टी लगेगी।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Related News