फ्लाइट के मार्ग में बांधा बन रही इमारतों के लिए आया ये फरमान

Sunday, Jul 16, 2017 - 03:28 PM (IST)

नई दिल्लीः अब फ्लाइट के आड़े आने वाली गंगन चुंबी इमारतों की ऊंचाई काट कर छोटी की जाएगी। नागरिक उड्डयन नियामक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल ऐविएशन (डीजीसीए) ने ऐसी ही 70 इमारतों की ऊंचाई कम करने के आदेश दिए हैं, जो फ्लाइट के मार्ग में बांधा बन रही हैं। इनकों 60 दिन का समय दिया गया है। ये इमारत अधिकांश विले पार्ले, सांताक्रुज और घाटकोपर के आसपास हैं। डी.जी.सी.ए. की ओर से इनको नोटिस जारी किया गया है।

पुरानी इमारतें भी बन रही बाधा
दरअसल, डीजीसीए की ओर से जून में जारी की गई नोटिस मुताबिक, विमान के रास्ते में आ रही बाधाओं में सिर्फ नई इमारतें नहीं, बल्कि 50 साल पुरानी दो मंजिली इमारतें भी हैं। अधिकांश पुरानी इमारतों के पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नकली हाइट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, जबकि अथॉरिटी ने 1978 से नो-ऑब्जेकक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) देना शुरू किया है। वहीं, अधिकांश नई इमारतों को अपने बड़े हिस्से को ध्वस्त करना होगा। ये आदेश जून में अलग-अलग दिन जारी किए गए हैं और अगस्त इनकी अंतिम तिथि तय कर दी गई है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मांगी सूची
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एएआई से ऐसी इमारतों की सूची मांगी है, जो विमान के मार्ग में बाधा बन रहीं हैं। वहीं, 45 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें एनओसी मिला तो हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा नोटिस जारी किया जा सकता है। दरअसल, जांच में पाया गया है कि इनके पास (एएआई) के फर्जी एनओसी मिले हुए हैं। पुरानी इमारतों को जहां एक से 6 मीटर तक अपनी ऊंचाई कम करनी होगी, जबकि नई इमारतों को अपने बड़े हिस्से को ध्वस्त करना होगा।

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