Aadhar को अनिवार्य बनाने संबंधी समय सीमा नहीं बढ़ेगी आगे!

punjabkesari.in Saturday, May 20, 2017 - 03:22 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि 30 जून से हर हाल में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि अलग-अलग समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी 30 जून की समय सीमा को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि समाज कल्याण योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का मकसद यही है कि इसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचे जो अस्तित्व में ही नहीं हैं, जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं के मामले में पाया गया है।

उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने और अंतरिम राहत का अनुरोध किए जाने पर भी आपत्ति की और कहा कि इस मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए दायर सभी याचिकाओं पर वह एक साथ सुनवाई करेगी ताकि दोहराव से बचा जा सके। कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले को 27 जून के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट जब इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या इन मामलों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, तभी एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि इसमें जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। अगर इस पर 30 जून से पहले सुनवाई नहीं होती है तो फिर केंद्र को इसकी समय सीमा आगे बढ़ानी चाहिए।


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