बिना बताए काटी बीमे की दूसरी किस्त, अब कम्पनी को लौटाने होंगे 39,977 रुपए

punjabkesari.in Sunday, Dec 22, 2019 - 10:29 AM (IST)

छत्तीसगढ़ः उपभोक्ता फोरम ने एक व्यक्ति से बीमे की दूसरी किस्त उसे बिना बताए काटने पर केनरा बैंक, एच.एस.बी.सी., ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लाइफ  इश्योरैंस कम्पनी को एक माह के भीतर पीड़ित को 39,677 रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

क्या है मामला 
जगतपुर निवासी जिला न्यायालय में पदस्थ पास्कल मिंज ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 19 फरवरी, 2018 को 1 लाख 20 हजार रुपए का पर्सनल लोन लिया था। बैंक प्रबंधन ने कहा कि ऋण लेने के लिए बीमा करवाना आवश्यक है। इसमें केनरा बैंक, एच.एस.बी.सी., ओरिएंटल बैंक ऑफ  कॉमर्स, लाइफ  इश्योरैंस कम्पनी में एक बार ही प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। पास्कल ने 15,000 रुपए दिए। इसके बाद उसे बताया गया कि ऋण सुरक्षा हेतु बीमा कम्पनी से टाईअप है। लोन की किस्त चुकाने के बाद बीमा की प्रीमियम राशि बैंक में जमा करवा दी जाएगी। बीमा कम्पनी ने 30 अप्रैल को प्रीमियम राशि की दूसरी किस्त 14,677 रुपए बैंक अकाऊंट से काट ली। पीड़ित ने दोनों प्रीमियम राशि 29,677 रुपए वापस मांगे तो बैंक प्रबंधन ने इन्कार कर दिया। परेशान होकर पीड़ित ने फोरम में केस दर्ज किया। 

यह कहा फोरम ने 
उपभोक्ता फोरम ने फैसले में कहा कि पर्सनल लोन के लिए इश्योरैंस करवाना जरूरी नहीं है। बैंक के कर्मचारी ने बताया था कि प्रीमियम की राशि एक बार देनी है। इस वजह से पॉलिसी स्वीकार की गई थी। फोरम के फैसले के मुताबिक इश्योरैंस कम्पनी और बैंक दोनों को 29,677 रुपए एवं 5,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपए एक माह के भीतर देने होंगे।


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jyoti choudhary

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