पहले ही दिन हुआ फोन खराब, कंपनी देगी जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Nov 05, 2017 - 09:53 AM (IST)

चंडीगढ़ः कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता का फोन पहले दिन ही खराब होने पर कंपनी को फोन के पैसे, 5000 रुपए जुर्माना और अदालत का खर्चा देने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला
मनीमाजरा के राज कुमार गांधी ने 9 जुलाई, 2016 को सैमसंग मोबाइल फोन जे 700 एफ  खरीदा था जिसकी कीमत 15,000 रुपए थी। यह मोबाइल पहले ही दिन से दिक्कत दे रहा था। उसने फोन को सैमसंग के सर्विस सैंटर में ठीक करने के लिए दिया लेकिन सर्विस सैंटर ने न तो फोन ठीक किया और न ही उसे इसे वापस लौटाया। उसने कई बार सर्विस सैंटर में बात की लेकिन उसे मदद नहीं मिली, आखिरकार उसने कम्पनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए फोन की कीमत 15,000 रुपए लौटाने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही उसने कंपनी पर 5000 रुपए जुर्माना और 3000 रुपए मुकद्दमा खर्च भी देने को कहा है।

 


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