टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई
punjabkesari.in Saturday, Apr 24, 2021 - 03:40 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, "यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त राशि के बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया जाएगा।''
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जानें क्या है विवाद से विश्वास योजना?
इस योजना की घोषणा फरवरी 2020 का बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। इस योजना के तहत 31 मार्च तक जिन लोगों ने अपनी घोषणाएं की हैं, उन करदाताओं को 30 अप्रैल तक टैक्स की पूरी राशि जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों के निपटान का लक्ष्य है। ये मामले विभिन्न अपीलीय मंचों जैसे आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में लंबित हैं।
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कौन ले सकता है स्कीम का फायदा?
31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्स के मामलों पर यह स्कीम लागू होगी। बता दें जो भी लंबित केस हैं वह टैक्स, विवाद, पेनाल्टी और ब्याज से जुड़े हुए हो सकते हैं।