GST: 5 करोड़ से ज्यादा की TAX चोरी अब गैर जमानती अपराध

punjabkesari.in Monday, Apr 03, 2017 - 09:20 AM (IST)

नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। केंद्रीय जीएसटी कानून के मुताबिक, यदि टैक्स योग्य वस्तु या टैक्स योग्य सेवाएं, जिनमें टैक्स चोरी की रकम 5 करोड़ रुपए को पार कर जाती है, तो यह गैर-जमानती अपराध होगा।

1 जुलाई से लागू होगा जी.एस.टी.
जी.एस.टी. पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है। सरकार ने जी.एस.टी. लागू करने के लिए 1 जुलाई का लक्ष्य तय किया है। जी.एस.टी. लागू होने से केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर और अन्य स्थानीय चुंगियां एक ही टैक्स में शामिल हो जाएंगी।

क्या है संज्ञेय अपराध 
सवाल जवाब के मुताबिक, संज्ञेय अपराध गंभीर श्रेणी के ऐसे अपराधों में शामिल हैं, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में पुलिस किसी अदालत की अनुमति के साथ या अनुमति के बगैर जांच शुरू कर सकती है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 223 पन्नों में सवालों के जवाब दिए हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य पर नहीं लगेगा जीएसटी
जीएसटी के कार्यान्यवयन के बाद भी शिक्षा, हेल्थकयर व तीथार्टन पर सेवा कर नहीं लगेगा क्योंकि केंद्र सरकार इस नई कर प्रणाली के पहले साल ही किसी तरह का झटका नहीं देना चाहती। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि केंद्र ने जीएसटी परिषद की बैठक में उन सेवाओं को नहीं छूने को जोरदार ढंग से रखा है जो फिलहाल कर दायरे में नहीं आतीं। इसके साथ ही केंद्रय परिवहन जैसे सेवाओं के लिए मौजूदा रियायती दर रखने पर जोर देगा। परिषद की अगली बैठक 18-19 मई को श्रीनगर में होगी, जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए दरों पर फैसला होगा।


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