सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सहारा को 10,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए संपत्तियों की बिक्री का आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2024 - 10:52 AM (IST)
बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सहारा इंडिया (Sahara India) को कुल 25,000 करोड़ रुपए के भुगतान में से 10,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए। कोर्ट ने 2012 में कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा, हमें सूचना मिली है कि पूंजी बाजार नियामक के पास सेबी-सहारा फंड में अभी 15,000 करोड़ रुपए हैं। कोर्ट को बताया गया कि बाकी रकम के बारे में पूरी तरह से अस्पष्टता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बेला त्रिवेदी और एमएम सुंदरेश के पीठ ने सहारा के वकील कपिल सिब्बल से पूछा, 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और आपने अभी तक रकम जमा नहीं कराई है। सेबी बाकी 10,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। आप बाकी 10,000 करोड़ रुपए कैसे देंगे?
सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने के लिए उचित मौका नहीं मिला क्योंकि कोई भी उसकी संपत्तियों पर हाथ डालना नहीं चाहता। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको पर्याप्त मौके दिए गए। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसंपत्तियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।
कोर्ट ने सहारा को निर्देश दिया कि वह 10,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए जिन परिसंपत्तियों को बेच सकती है उसकी सूची 5 सितंबर तक तैयार करे। बुधवार को मामले की फिर सुनवाई होगी।