विजय माल्या दोषी करार, SC ने 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया

punjabkesari.in Tuesday, May 09, 2017 - 11:05 AM (IST)

नई दिल्लीः बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या को अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा- उन्होंने संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 10 जुलाई को सजा पर सुनवाई होगी।

क्या है मामला
पिछली सुनवाई में बैंक असोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की थी कि कोर्ट विजय माल्या को आदेश दे कि वह डिएगो डील से मिले 40 मिलियन यूएस डॉलर को एक हफ्ते के भीतर भारत लेकर आए। अगर माल्या उस पैसे को भारत लेकर नहीं आता तो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाए। बैंक असोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डॉलर को बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है और उसका एक ट्रस्ट बना रखा है। एस.बी.आई. और दूसरे बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की और कहा कि माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डॉलर को बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। बैंकों ने डील से मिले 40 मिलियन अमरीकी डॉलर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की मांग की है।

माल्या ने कहा...
इससे पहले विजय माल्या की याचिका पर कोर्ट ने बैंको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की है। माल्या का कहना है कि संपत्ति का ब्योरा समझौते के लिए दिया था जबकि समझौता नहीं हो रहा है, लिहाजा कोई अवमानना का मामला नहीं बनता। 


 


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